Posted on 26 Apr, 2018 10:00 pm

 

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त-जन कल्याण विभाग द्वारा संचालित और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में रहने वाले अंत:वासियों के भरण-पोषण की 10 प्रतिशत राशि, उनके खातों में जमा कराई जाएगी।

प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त-जन कल्याण श्री अशोक शाह ने बताया कि सामाजिक न्याय और नि:शक्त जन कल्याण द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित शासकीय और अशासकीय संस्थाओं एवं वृद्धाश्रमों में निवासरत प्रत्येक हितग्राही के भरण-पोषण पर एक हजार रुपये की राशि प्रति माह खर्च की जाती है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस राशि में से 10 प्रतिशत राशि, प्रति माह हितग्राही के खाते में जमा कराई जाएगी, जिसका उपयोग वह अपने निजी कार्यो पर कर सकेगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश