Posted on 01 Oct, 2018 9:20 pm

 

म.प्र. हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी मोघे की सहमति से संचालक मण्डल ने आज हुई बैठक में निर्णय लिया है कि पुरानी सम्पत्तियों को बेचने के लिये सेल्स एजेंट पंजीबद्ध किये जायेंगे। सेल्स एजेंट को प्रत्येक सम्पत्ति के विक्रय पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। रेरा में पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंट के अतिरिक्त बीबीए/एमबीए की डिग्री प्राप्त आवेदक भी सेल्स एजेंट के रूप में पंजीयन के लिये आवेदन कर सकते हैं।

संचालक मण्डल की बैठक में भाड़ा क्रय आधार पर आवंटित आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्ति की बकाया अवशेष राशि एकमुश्त जमा करने पर लंबित अवधि के भारित दाण्डिक ब्याज में छूट देने की अवधि को आगामी 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। आज हुई बैठक में संचालक मण्डल के सदस्यों ने पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न उप समितियों द्वारा की गई कार्यवाहियों पर भी चर्चा की गई।

बैठक की कार्यवाही का संचालन बोर्ड के आयुक्त एवं संचालक मण्डल के पदेन सचिव श्री रवीन्द्र सिंह ने किया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव श्री लोकेश कुमार, वित्त विभाग के उप सचिव श्री मनोज कुमार जैन, टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग की प्रतिनिधि सुश्री संगीता गर्ग, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता श्री ज्ञानेश्वर उइके और हुडको के संयुक्त महाप्रबंधक श्री अशोक पटेल बैठक में शामिल हुए।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​

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