Posted on 27 Oct, 2017 7:36 pm

 

राज्य शासन ने एक जनवरी-2016 के बाद सेवानिवृत्त और दिवंगत शासकीय सेवकों की पेंशन और परिवार पेंशन हित-लाभों के पुनरीक्षण का फैसला किया है। एक जनवरी-2016 से 31 अगस्त-2017 तक की अवधि के लिए पुनरीक्षित पेंशन और परिवार पेंशन की बढ़ी हुई राशि का भुगतान पूर्व में दिए गये भुगतान को समायोजित करते हुए किया जाएगा। महँगाई राहत की गणना एक जनवरी-2016 से शून्य प्रतिशत, एक अगस्त-2016 से 2 प्रतिशत, एक जनवरी-2017 से 4 प्रतिशत पर की जाएगी। इस संबंध में जिला कोषालयों को वित्त विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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