Posted on 22 May, 2019 9:19 pm

लोकसभा निर्वाचन-2019 की मतगणना 51 केन्‍द्रों पर की जाएगी। ऐसा कोई भी व्‍यक्ति मतगणना में गणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकेगा, जिसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई हो। इनमें केन्‍द्र और राज्‍य शासन के मंत्री, वर्तमान सांसद/विधायक, स्‍थानीय संस्‍थाओं के अध्‍यक्ष, जैसे मेयर, नगर पालिका अध्‍यक्ष, नगर पंचायत अध्‍यक्ष, अध्‍यक्ष जिला परिषद, अध्‍यक्ष पंचायत समिति, केन्‍द्रीय/राज्‍य सहकारी संस्‍थाओं के निर्वाचित अध्‍यक्ष, राजनैतिक कार्यकर्ता, केन्‍द्रीय/राज्‍य उपक्रम के अध्‍यक्ष एवं शासकीय सेवक शामिल हैं।

मतगणना केन्‍द्र में सुरक्षा प्राप्‍त कोई ऐसा व्‍यक्ति भी निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता नियुक्‍त होने के लिये पात्र नहीं होगा, जो भले ही यह कार्य करने के लिये अपनी सुरक्षा को समर्पित करने को तैयार हो।  

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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