Posted on 23 Mar, 2018 11:45 am

 

मध्यप्रदेश में समाधान एक दिन योजना के क्रियान्वयन से नागरिकों को 14 विभागों की लगभग 45 सेवाएँ अब मिनिटों में मिल रही हैं। मूल निवासी प्रमाण-पत्र, चालू खसरा खतोनी, नक्शे की प्रतिलिपियाँ, आय प्रमाण-पत्र तथा ऐसी ही अनेक सुविधाएँ आवेदन देने के बाद मिनटों में मिल रही हैं। पहले इन सेवाओं के लिये कई दिन लगते थे और कई बार दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ता था। अब महिनों के काम मिनटों में हो रहे हैं। इस योजना के लागू होने से आम आदमी ने राहत महसूस की है।

ग्वालियर निवासी अजय सोनी और सुरेन्द्र िभलवार को मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र की जरूरत थी। समाधान एक दिन योजना में उन्हें 30 मिनिट में ये प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये। दमोह जिले के ग्राम कुमारी की सियारानी अहिरवाल और उनके पति विशाल अहिरवाल वृद्धा अवस्था पेंशन के लिये तहसील कार्यालय पहुँचे उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि आवेदन देने के साथ ही पेंशन स्वीकृत हो जाएगी। लोक सेवा केन्द्र में मौजूद कर्मचारी ने उन्हें बताया कि सामधान एक दिन योजना में सरकार ने यह व्यवस्था की है।

सिवनी जिले के चन्द्रभान बघेल को आय का प्रमाण-पत्र आवेदन करते ही 10 मिनिट में मिला। आगर-मालवा के बालचन्द्र कहते हैं कि इस से अच्छी कोई सेवा नहीं हो सकती। हरदा जिले के राजेन्द्र और सुनील ने बताया कि वें अपने मित्रों के साथ मूल निवासी प्रमाण-पत्र लेने तहसील कार्यालय गये। उन्हें आवेदन प्रस्तुत करते ही 10 मिनिट में प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया। बैतूल जिले के अशोक टेकाम ने बताया कि उनकी बेटी के लिये मूल निवासी प्रमाण-पत्र की जरूरत थी। उन्होंने आवेदन दिया तत्काल प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया। भिंड जिले के रामसेवक ने खसरा खतोनी की प्रतिलिपि समाधान एक दिन योजना में आवेदन देने के तुरन्त बाद मिलने पर राहत की सांस ली। इनका कहना था कि हम किसानों के लिये यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब हमें अपने जमीन के कागजात तहसील से आवेदन देने पर तुरंत मिल जाते है।

समाधान एक दिन योजना में 14 विभागों की 45 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। इस योजना में श्रम विभाग के अंतर्गत प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना तथा मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान की सेवाओं को चिन्हित किया गया है। राजस्व विभाग के अंतर्गत चालू खसरा-खतौरी की प्रतिलिपियों को प्रदाय करना, चालू नक्शे की प्रतिलिपियों को प्रदाय करना, राजस्व न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश, अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेजों की सत्य-प्रतिलिपि पक्षकार को प्रदाय करना तथा अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेख, राजस्व प्रकरणों, नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना शामिल हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत ट्रेड लाइसेंस, सामान्य प्रशासन के अंतर्गत कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना, कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना तथा राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय करना चिन्हित किया गया है। सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत करना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृत करना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत करना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत करना, राष्ट्रीय परिवार सहायता स्वीकृत करना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रदाय, मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना, निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना, मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना, निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीयन तथा मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीयन का नवीनीकरण सेवाओं को शामिल किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी करना, गृह विभाग के अंतर्गत स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा फरियादी का एफआईआर की प्रति न देने पर वरिष्ठ स्तर से एफआईआर की प्रति प्रदाय किया जाना तथा मर्ग इंटीमेशन की छायाप्रति देना शामिल किया गया है। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति जारी करना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत अद्यतन बीपीएल सूची की अभि-प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करना तथा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग के अंतर्गत जन्म के एक वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति, मृत्यु के एक वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति तथा जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जुड़वाना सेवा को चिन्हित किया गया है।

समाधान एक दिन योजना में परिवहन विभाग के अंतर्गत लर्निंग लायसेंस की प्रतिलिपि जारी करना, वाहन फिटनेश प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करना, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड, वाहन पंजीयन के पते में परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 के तहत पता परिवर्तन करना, भाड़ा करार दर्ज करना तथा भाड़ा करार निरस्त करना शामिल है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना स्वीकृति तथा प्रसूति अवकाश सहायता योजना, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत रोजगार कार्यालय में पंजीयन तथा रोजगार कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण एवं पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग के तहत दस्तावेजों की पंजीयन की प्रति सेवाओं को चिन्हित किया गया है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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