Posted on 07 Oct, 2018 10:16 pm

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल.कान्ता राव ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार 28 नवम्बर को मतदान होगा और मतगणना 11 दिसम्बर को होगी। चुनाव की अधिसूचना 2 नवम्बर को जारी होगी, और 9 नवम्बर तक नामांकन जमा किये जा सकेंगे। फार्मों की जाँच 12 नवम्बर को होगी और 14 नवम्बर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। आदर्श आचार संहिता चुनाव घोषणा के साथ ही लागू हो गई है। सभी राजनैतिक दल और प्रत्याशी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। इसके संबंध में समस्त जानकारी सभी मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध करायी गयी है। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव, श्री लोकेश जाटव, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

श्री कान्ता राव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनैतिक दल पर्यावरण बचाने के लिये भी अपना योगदान दें और इस बार चुनाव में ईको फ्रेन्डली प्रचार-प्रसार करें। प्रदेश में 5 करोड़ 3 लाख 34 हजार 260 मतदाता निर्वाचक नामावली में नामांकित हैं। सभी मतदाताओं को फोटो ईपिक उपलब्ध कराये गये हैं। फोटो युक्त मतदाता सूची सौ प्रतिशत उपलब्ध रहेगी। मतदान के 5 दिन पूर्व बी.एल.ओ. द्वारा वोटर स्लिप का घर-घर वितरण किया जायेगा। दिव्यांग मतदाताओं के लिये ब्रेललिपि में पर्ची का वितरण होगा। इस बार प्रदेश में प्रत्येक घर में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिये वोटर गाईड वितरित की जायेगी। प्रदेश में इस बार 65 हजार 341 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा। सभी संवदेनशील मतदान केन्द्रों पर वीडियोंग्राफी करायी जायेगी। ऐसे सभी मतदान केन्द्रों पर पैरामिलेट्री फोर्स तैनात होगी। विधानसभा निर्वाचन 2018 में सभी प्रत्याशियों को नामांकन जमा करने के साथ ही शपथ पत्र जमा करना होगा, जिसमें उनके विरूद्ध यदि प्रकरण दर्ज हैं, तो उसका पूर्ण रूप से उल्लेख करना होगा। फार्म में सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिये खर्च की सीमा 28 लाख रूपये निर्धारित है।

श्री कान्ता राव ने बताया कि इस बार प्रदेश में लगभग 500 पिंक बूथों पर केवल महिला अधिकारी और कर्मचारी मतदान करायेंगी। प्रदेश में 20 से 25 मतदान केन्द्रों पर केवल दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत रहेंगे और मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करायेंगे। सर्विस मतदाताओं के लिये इलेक्ट्रानिक फार्म में बार कोड वाले मत पत्र से मतदान कराया जायेगा। निर्वाचन संबंधी गंभीर शिकायतों पर 24 घण्टे में कार्यवाही की जायेगी। अन्य शिकायतों पर 3 दिन में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उड़नदस्ता और वीडियो सर्विलान्स टीम निरंतर भ्रमण कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेगी। कानून व्यवस्था की प्रति दिन समीक्षा की जायेगी। निर्वाचन सदन मे एम.सी.एम.सी द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर निगरानी रखने के लिये जनसम्पर्क की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​

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