Posted on 29 Jun, 2018 7:15 pm

नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष पखवाड़ा एक जुलाई से 15 जुलाई 2018 तक चलाया जाएगा। इस आशय के निर्देश संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री राहूल जैन द्वारा जारी किये गये है।

श्री जैन ने निर्देश दिए है कि कार्यालयों में आम नागरिक से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर लगाये जायेंगे। इन शिविरों में भूमि उपयोग जारी करने हेतु प्राप्त प्रकरण, मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करने हेतु प्राप्त प्ररकणों का निराकरण, अधिनियम की धारा 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाये। किसी भी दशा में अपूर्ण प्रकरण कार्यालय में प्राप्त न किये जाए, जो प्रकरण पूर्ण रूप से कार्यालय में प्राप्त है उनका निराकरण समयवाधि में किया जाए। भू-राजस्व संहिता के नवीनतम प्रावधानों से समन्वय रखते हुए भू व्यपवर्तन के प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाए। निवेश क्षेत्र के भीतर भूमि उपयोग तथा अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाए। निवेश क्षेत्र के बाहर भू राजस्व संहिता की धारा 172 में प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर शीध्रातिशीध्र निर्णय देकर निराकरण किया जाए।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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