शिक्षा का अधिकार कानून
Posted on 06 Aug, 2016 8:39 pm
नर्सरी में तीन वर्ष और कक्षा पहली में 5 वर्ष आयु होना आवश्यक
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भोपाल : शनिवार, अगस्त 6, 2016, 19:42 IST | |
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रायवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में शिक्षा सत्र 2016-17 में नि:शुल्क प्रवेश के लिये आयु सीमा निर्धारित की गयी है। नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिये बच्चे की न्यूनतम आयु 16 जून, 2016 की स्थिति में 3 वर्ष और कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष होना आवश्यक है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आज जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि 16 जून, 2016 की स्थिति में 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को कक्षा-1 में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रदेश में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चों के दस्तावेज सत्यापन के लिये निर्धारित तिथि 9 अगस्त को बढ़ाते हुए 13 अगस्त, 2016 तय किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव श्री प्रमोद सिंह द्वारा जारी आदेश को पोर्टलwww.educationportal.mp.gov.in पर आज अपलोड किया गया है। |
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश