Posted on 22 Sep, 2016 6:05 pm

भोपाल : गुरूवार, सितम्बर 22, 2016, 17:41 IST
 

आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिये हैं कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सामान्यत: निर्वाचन एवं जनगणना और परीक्षा से संबंधित कार्यों को छोड़कर गैर-शिक्षकीय कार्य में न लगाया जाये। उन्होंने इस संबंध में 6 दिसम्बर 2007 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का हवाला भी दिया है।

आयुक्त लोक शिक्षण ने कहा है कि समय-समय पर जिले में पदस्थ शिक्षकों को शाला से हटाकर अन्य ऐसे स्थानों पर गैर-शिक्षकीय कार्य में लगा दिये जाने की सूचना मिलती है जो कार्य लिपिकीय प्रवृत्ति का होता है। ऐसा होने पर संबंधित शाला का शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित होता है। आयुक्त लोक शिक्षण ने इस संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखकर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये कहा है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

Recent