शहडोल संसदीय और नेपानगर विधानसभा क्षेत्र की बार्डर पर कड़ी निगरानी
Posted on 16 Nov, 2016 4:57 pm
भोपाल : बुधवार, नवम्बर 16, 2016, 16:48 IST | |
मध्यप्रदेश के शहडोल लोकसभा और नेपानगर विधानसभा सीट के 19 नवम्बर को होने वाले उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा समुचित प्रबंध किये जा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर शहडोल संसदीय क्षेत्र में आने वाले शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और कटनी तथा नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से संबधित बुरहानपुर जिला कलेक्टर को निर्वाचन क्षेत्र की बार्डर पर कड़ी निगरानी के साथ ही सघन जाँच और तलाशी के निर्देश दिये गये हैं। छतीसगढ़ के कोरिया, बिलासपुर, महाराष्ट्र के बुलढाना, अमरावती और जलगाँव के अलावा सतना, सीधी, डिण्डौरी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, खण्डवा, एवं खरगोन जिलों से भी समन्वय द्वारा बार्डर मीटिंग कर निर्देशों का पालन करवाने को कहा गया है। राज्य के बार्डर से भी असामाजिक तत्वों के आवागमन पर रोक लगवाने के लिए नाकों पर चेकिंग के पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने दिये हैं। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान को देखते हुए 18 नवम्बर की शाम 5 बजे से अवैध शराब के परिवहन, बिक्री एवं वितरण को सख्ती से रोकने को कहा गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि असामाजिक अथवा गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों का उपचुनाव वाले क्षेत्रों में प्रवेश न हो। इसके लिए नाकों और प्रवेश मार्गों पर सीमावर्ती जिलों द्वारा कड़े और समुचित प्रबंध किये जाना चाहिये। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी तत्काल बैठक कर माकूल व्यवस्था करें तथा सीमावर्ती जिलों के नाके पर विशेष निगरानी दल एवं फ्लाईंग स्क्वाड आदि तुरंत डिप्लॉय किये जाए। उप-चुनाव वाले जिलों के सीमावर्ती जिलों में पुलिस एवं आबकारी अमले को 3 से 5 कि.मी. के भीतर अवैध मदिरा के आवागमन की संभावना को देखते हुए 18 नवंबर की शाम 5 बजे से मतदान खत्म होने तक शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं। अवैध शराब के परिवहन, वितरण एवं बिक्री पर आबकारी विभाग की फ्लाईंग स्क्वाड कड़ी निगरानी रखकर दोषियों की धर-पकड़ करें। इस अवधि में शराब के भण्डार-गृह भी बंद रखे जाए। |
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश