Posted on 07 Nov, 2016 7:51 pm

भोपाल : सोमवार, नवम्बर 7, 2016, 19:17 IST
 

 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शहडोल लोकसभा और नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में 19 नवंबर को मतदान एवं 22 नवंबर को मतगणना के दिन 'ड्राई डे' रहेगा। दोनों दिन चुनाव क्षेत्र में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी होटल, भोजन, दुकान अथवा किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर अथवा वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ का न तो विक्रय किया जायेगा और न ही वितरण होगा। इसका उल्लंघन करने वालों को 6 माह के कारावास या 2000 रूपये के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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