Posted on 01 Nov, 2016 6:14 pm

भोपाल : मंगलवार, नवम्बर 1, 2016, 17:24 IST
 

जिले के सभी शस्त्र लायसेंसधारियों को सूचित किया गया है कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के निर्देशानुसार एवं भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 2015 के प्रावधान अनुसार रिवाल्वर एवं पिस्तौल तथा अन्य हथियारों की अनुज्ञप्ति नवीनीकरण पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है। रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न हथियारों की अनुज्ञप्ति पर 5 हजार रूपये, रिवाल्वर एवं पिस्तौल की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण पर 2 हजार रूपये,रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न हथियारों की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण पर एक हजार रूपये का स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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