Posted on 30 Dec, 2016 5:44 pm

भोपाल : शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016, 16:17 IST

 

ऐसे शस्त्र लायसेंस जिनकी वैधता 31 दिसम्बर को समाप्त हो रही है, उन्हें शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण कराने के लिये एक माह का ग्रेस पीरियड दिया गया है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शिवराज वर्मा ने बताया कि ग्रेस पीरियड अर्थात 31 जनवरी तक शस्त्र लायसेंसधारी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन व शुल्क जमा कर अपने लायसेंस का नवीनीकरण करा सकते हैं। यदि इस तिथि तक शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया तो दो हजार रूपए का अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। उन्होंने बताया निर्धारत शुल्क चालान द्वारा जमा करना होगा।

31 जनवरी तक आर्म्स शुल्क चालान द्वारा “0055 पुलिस आर्म्स शीर्ष” में और मुद्रांक शुल्क “0030 पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क शीर्ष” में जमा करना होगा। देशी टोपीदार बंदूक, 12 बोर गन एवं अवर्जित बोर रायफल प्रत्येक के लिये आर्म्स शुल्क 1500 रूपए व मुद्रांक शुल्क 1000 रूपए निर्धारित है। इसी तरह अवर्जित बोर पिस्टल रिवॉल्वर के लिये आर्म्स शुल्क 1500 रूपए व मुद्रांक शुल्क 2000 रूपए चालान द्वारा जमा करना होगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश