व्हीव्हीपेट पेपर स्लिप का अनिवार्यत: सत्यापन कराने के निर्देश
Posted on 15 Apr, 2019 9:53 pm
भारत निर्वाचन आयोग नेमाननीय सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2019 के आदेश के अनुसार आज व्हीव्हीपेट पेपर स्लिप के अनिवार्य सत्यापन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
निर्देशों के तहत लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन में अब मतगणना के पश्चात् प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार रेण्डमली लॉट डालकर 5 मतदान केन्द्रों की व्हीव्हीपेट मशीन के पेपर स्लिप की गणना अनिवार्यत: की जायेगी। पेपर स्लिप की गणना हेतु प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर VVPAT Counting Booth (VCB) तैयार किया जायेगा, जिसमें एक-एक करके व्हीव्हीपेट पेपर स्लिप की गणना की जायेगी।
पेपर स्लिप की गणना के पश्चात संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रवार एक सर्टिफिकेट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा जायेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश की रिपोर्ट को एकत्रित कर मतगणना के पश्चात् सात दिवस के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश