Posted on 04 Jul, 2016 7:11 pm

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियों के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए छात्रवृत्ति,विवाह,प्रसूति, चिकित्सा सहायता, आकस्मिक मृत्यु पर सहायता दुर्घटनाओं पर सहायता का लाभ दिया जायेगा। प्रसूति सहायता में 45 दिन की मजदूरी, विवाह सहायता योजना में 15 हजार रूपये की सहायता, छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 1 से छात्रवृत्ति, दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने पर 1 लाख रूपये तथा स्थायी विकलांगता होने पर 75 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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