Posted on 24 Aug, 2021 3:24 pm

भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग के अंतर्गत म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल, म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर एवं म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर द्वारा 23 एवं 24 अगस्त को सोलर रूफटॉप की जन-जागृति के लिए मनाये जा रहे अमृत महोत्सव में उपभोक्ताओं ने विशेष रूचि दिखाई। इस अवसर पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल शहर में ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/रेसिडेन्सीयल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से आईएएस गेस्ट हाउस, सागर पर्ल, सागर लैंडमार्क, रीगल टाउन, अंसल प्रधान इन्क्लेव सहित एक दर्जन से अधिक रहवासी परिसरों में कैम्प लगाकर सोलर रूफटॉप के लिए उपभोक्ताओं में जन-जागृति के लिए कार्यक्रम, सेमिनार और शिविर आयोजित किये। इन शिविरों में सोलर रूफटॉफ के मध्यप्रदेश में सभी पंजीकृत वेन्डरों ने सोलर रूफटॉफ को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को अपने परिसरों में सोलर रूफटॉप लगवाने की सभी जानकारी देते हुए सोलर रूफटॉप के लाभ के बारे में विस्तार से बताया और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया।

सोलर रूफटॉप : लाभ एक नजर में

o अपने घर/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की छत/लगी हुई खुली जगह पर सोलर पैनल लगायें और बिजली पर होने वाले खर्च को बचायें।

o सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसके लगाने के खर्च का भुगतान 4-5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक सोलर से बिजली का लाभ सतत् मिलता रहेगा।

o इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा।

o 1 कि.वा. सौर ऊर्जा के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर की जरूरत होगी।

o 3 कि.वा. तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी और 3 कि.वा. से 10 कि.वा. तक 20 प्रतिशत की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा मिलेगी।

सोलर प्लांट लगाने पर खर्च

1 कि.वा. से ऊपर - 3 कि.वा. तक - 37 हजार रूपये प्रति कि.वा.

3 कि.वा. से ऊपर -10 कि.वा. तक - 39 हजार 800 रूपये प्रति कि.वा.

10 कि.वा. से ऊपर -100 कि.वा. तक - 36 हजार 500 रूपये प्रति कि.वा.

100 कि.वा. से ऊपर -500 कि.वा. तक - 34 हजार 900 रूपये प्रति कि.वा.

उक्त राशि में सब्सिडी शामिल है, सब्सिडी घटाकर एजेन्सी को भुगतान की जाने वाली राशि 3 कि.वा. के लिए 66 हजार 600 रूपये और 5 कि.वा. पर एक लाख 35 हजार 320 रूपये है।

o ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500 कि.वा. तक (10 कि.वा. प्रति घर) 20 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।

कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंसी, तकनीकी विवरण, सब्सिडी एवं भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय, कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.inके मुख्य पृष्ठ पर देखें या टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश