Posted on 05 Jan, 2019 4:39 pm

 

ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि विद्युत वितरण कंपनियों की अधोसंरचना से विद्युत दुर्घटना के कारण पशु हानि पर राजस्व पुस्तिका परिपत्र (आर.बी.सी.6-4) के प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी जायेगी। विद्युत दुर्घटना से जनहानि पर पूर्व से ही आर्थिक सहायता दी जा रही है।

ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों में संशोधन होने पर ऊर्जा विभाग भी अनुदान राशि में संशोधन करेगा। यह प्रावधान 5 जनवरी 2019 से प्रभावशील होंगे। उन्होंने सभी विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालकों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। गौरतलव है कि ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर वचन-पत्र में शामिल पशुधन की क्षति पर आर्थिक सहायता संबंधी बिन्दु पर अमल हो गया है

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​