Posted on 01 Nov, 2016 2:52 pm

भोपाल : मंगलवार, नवम्बर 1, 2016, 14:04 IST
 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार शनिवार 12 नवम्बर को पूरे देश के सभी न्यायालय में नेशनल लोक अदालत लगाई जायेगी। इसी श्रंखला में मध्यप्रदेश स्थित न्यायालयों में भी लोक अदालत लगेगी।

नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चेक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय और अन्य सभी प्रकार के प्रकरणों के अतिरिक्त विभिन्न शासकीय विभाग के लम्बित/प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अपर सचिव/ उप सचिव/अवर सचिव को अवगत करवाया है। साथ ही कहा है कि सभी विभाग अपने विभागाध्यक्षों तथा जिले के सभी कार्यालयों के अधिकारी को निर्देशित करें कि वे अपने कार्यालय से संबंधित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करवाकर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने की कार्यवाही करें।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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