वाणिज्यिक कर विभाग की समाधान योजना
Posted on 06 Aug, 2017 7:02 pm
भोपाल : रविवार, अगस्त 6, 2017, 18:39 IST | |
वाणिज्यिक कर विभाग ने मध्यप्रदेश विक्रय कर अधिनियम, मध्यप्रदेश वाणिज्य कर अधिनियम, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में बकाया राशि की समाधान योजना शुरू की है। समाधान योजना में 31 मार्च, 2012 को या उससे पूर्व समाप्त होने वाली किसी काल अवधि से संबंधित बकाया लंबित को शामिल किया गया है। समाधान योजना में प्रत्येक आवेदन के साथ समाधान राशि, पुरानी बकाया राशि का कुल 40 प्रतिशत अथवा पुरानी बकाया राशि का 100 प्रतिशत, जो अधिक हो, जमा किया जाना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त, 2017 तय की गई है। योजना की विस्तृत जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग के वेब पोर्टल www.mptax.mp.gov.in के माध्यम से भी ली जा सकती है। |
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश