Posted on 23 Jun, 2017 7:05 pm

भोपाल : शुक्रवार, जून 23, 2017, 17:58 IST
 

प्रदेश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने जा रहा है। इस सिलसिले में आज वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल संभाग-1 के सहयोग से व्यवसाइयों को वस्तु एवं सेवाकर से संबंधित जानकारी देने के लिये आज भोपाल के न्यू मार्केट स्थित समन्वय भवन अपेक्स बैंक परिसर में कार्यशाला हुई।

कार्यशाला में बताया गया कि वस्तु एवं सेवाकर ऐसी व्यवस्था को जन्म देगा, जिसमें व्यवसाय एवं व्यवसायी दोनों ही सरलता एवं सहजता महसूस करेंगे। कार्यशाला में जीएसटी के प्रावधानों और प्रक्रियाओं को सरलीकृत कर व्यवसाइयों को समझाया गया। सहायक आयुक्त श्री नीरज श्रीवास्तव ने जीएसटी की समग्रता को समझाया। उन्होंने बताया कि नई कर व्यवस्था में पुराने 10 से अधिक करों को समाप्त कर एक कर की व्यवस्था की जा रही है। वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री सुनील बांगर ने जीएसटी एक्ट में ट्रांजेक्शन प्रोविजन, वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रीमती रक्षा दुबे ने रजिस्ट्रेशन प्रावधान, वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री युवराज पाटीदार ने रिटनर्स प्रावधानों के संबंध में व्यवसाइयों को विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में व्यवसाइयों और कर सलाहकारों के सवालों के जवाब विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये।

विभागीय अधिकारी श्रीमती याचना पाठक और श्री राकेश साल्वी ने बताया कि जीएसटी के प्रावधानों को लेकर व्यापारियों को किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि जीएसटी स्वतंत्रता के बाद आर्थिक बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस कर व्यवस्था में व्यवसाइयों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा गया है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री बृहस्पति सिंह ने बताया कि एक बड़ी कार्यशाला वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया की उपस्थिति में दमोह में 24 जून को होने जा रही है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश