Posted on 13 Jul, 2019 11:53 am

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निरस्त एवं लंबित दावों के निराकरण के लिए 15 से 20 जुलाई तक विशेष ग्राम सभाएँ होंगी। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उन गाँव में ही ग्राम सभा होगी, जहां निरस्त दावे प्राप्त होंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण वाइल्ड लाईफ फर्स्ट ऑफ इंडिया विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में दिए गये निर्देश के अनुक्रम में निरस्त दावों का पुन: परीक्षण किया जाना है। प्रदेश में राज्य स्तरीय निगरानी समिति में निरस्त दावों का ग्राम सभा स्तर पर परीक्षण करने और युक्तियुक्त सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में विशेष ग्राम सभाएँ होगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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