Posted on 18 May, 2018 4:58 pm

 

राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के चार उप संभाग, एक संभाग और दो सेतु संभाग कार्यालयों का युक्ति-युक्तकरण किया है। यह कार्यवाही निर्माण एवं संधारण कार्यों को गुणवत्तापूर्वक समय-सीमा में पूरा करने के उद्देश्य से की गई है।

 

 

क्र.

 

संभाग का स्थानांतरित किये जाने वाले कार्यालय का नाम

 

स्थानान्तरण के बाद पुन:स्थापित किये गये कार्यालय का नाम

1.

लोक निर्माण विभाग,

(भ./स.) संभाग, क्रमांक 2 ग्वालियर

लोक निर्माण विभाग,

राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, ग्वालियर

2.

लोक निर्माण विभाग,

सेतु संभाग, होशंगाबाद

लोक निर्माण विभाग,

राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, रीवा

3.

लोक निर्माण विभाग,

सेतु संभाग, सिवनी

लोक निर्माण विभाग,

राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जबलपुर

4.

लोक निर्माण विभाग,

रेंट उप संभाग, ग्वालियर

लोक निर्माण विभाग,

राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग, ग्वालियर

5.

लोक निर्माण विभाग,

राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग, इंदौर

लोक निर्माण विभाग,

राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग, खरगोन

6.

लोक निर्माण विभाग,

राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग,

औबेदुल्लागंज

लोक निर्माण विभाग,

राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग, विदिशा

7.

लोक निर्माण विभाग,

राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग, हरदा

लोक निर्माण विभाग,

राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग, होशंगाबाद

 

 

इस व्यवस्था में किसी भी नवीन पद का सृजन नहीं किया जायेगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना युक्तियुक्तकरण द्वारा ही की जायेगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के संभागों के तहत पन्ना, खंडवा, गुना और मंडला में एक-एक सहायक यंत्री पदस्थ किया जायेगा। उपलब्ध सहायक यंत्रियों के युक्तियुक्तकरण द्वारा ही यह व्यवस्था की जायेगी।

लोनिवि संभाग क्रमांक-2, ग्वालियर का वर्तमान कार्यभार संभाग क्र.-1 ग्वालियर, सेतु संभाग होशंगाबाद का कार्यभार सेतु संभाग भोपाल और सेतु संभाग सिवनी का कार्यभार सेतु संभाग जबलपुर द्वारा सम्पादित किया जायेगा। रेंट उपसंभाग ग्वालियर का राष्ट्रीय राजमार्ग उपसंभाग ग्वालियर के स्वरूप में परिवर्तन पर उनका कार्यभार संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा अन्य उप संभागों को सौंपने के संबंध में कार्यवाही करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी उप संभागों कार्यक्षेत्र के संबंध में मुख्य अभियंता लोनिवि राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र भोपाल द्वारा निर्णय लेकर कार्यवाही करेंगे। प्रमुख अभियंता लोनिवि द्वारा कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री और उपयंत्री की पदस्थापना संबंधित प्रस्ताव शासन को प्रस्तावित करेंगे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश