लोक अदालत में लिटिगेशन पर 25 प्रतिशत छूट मिलेगी
Posted on 05 Nov, 2016 5:47 pm
भोपाल : शनिवार, नवम्बर 5, 2016, 17:33 IST | |
आगामी 12 नवम्बर को आयोजित होने वाले वार्षिक नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा135, 138 एवं 126 के अन्तर्गत न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निराकरण के लिये ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त घरेलू, समस्त कृषि एवं 5 कि.वाट भार तक के तथा गैर घरेलू व 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं को अब आंकलित राशि के भुगतान में चूक करने पर चक्रवृद्वि ब्याज में शत-प्रतिशत एवं लिटिगेशन में आंकलित सिविल दायित्व की राशि में भी 25 प्रतिशत छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया। समस्त विद्युत उपभोक्ताओं/उपयोग कर्ताओं से अपील की गई है कि 12 नवम्बर को आयोजित वार्षिक नेशनल लोक अदालत में सम्मिलित होकर न्यायालयीन प्रकरणों में समझौता कर, प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त छूट का अधिक से अधिक लाभ उठायें तथा वैधानिक कनेक्शन लेकर ही बिजली उपयोग करें व इस तरह की न्यायालयीन कार्यवाही से बचें। |
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश