Posted on 08 Jun, 2016 6:24 pm

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंखक वित्त एवं विकास निगम द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली हेतु राज्य शासन द्वारा लंबित ऋणों के लिए एक मुश्त समझौता योजना प्रारंभ की है। इस योजना में हितग्राही को केवल मूलधन की राशि एक या दो किश्तों में जमा करना होगी। जिस पर ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज नहीं लिया जायेगा।

इस योजना का लाभ लेने हेतु लंबित ऋण प्रकरणों के हितग्राही पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर एक मुश्त समझौता योजना का लाभ जुलाई तक प्राप्त कर सकते है। जुलाई तक ऋण की मूलधन राशि जमा न करने पर नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया से ब्याज/दाण्डिक ब्याज सहित राशि वसूल की जायेगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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