Posted on 23 Sep, 2017 4:11 pm

 

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के लिये वित्तीय सहायता का प्रावधान हो गया है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक संगठन 5 अक्टूबर 2017 तक भारत सरकार की वेबसाइट www.consumeraffairs.nic.in पर ऑनलाईन डिजीटल फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आयुक्त खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा उक्त जानकारी दी गई।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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