Posted on 08 Jun, 2017 8:01 pm

भोपाल : गुरूवार, जून 8, 2017, 19:53 IST
 

 

रेरा के अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा ने कहा कि रेरा एक्ट का विस्तार सम्पूर्ण प्रदेश में हुआ है। मध्यप्रदेश, देश में प्रथम राज्य हो गया है जहॉ भू-संपदा एक्ट का विस्तार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में किया गया है।

पहले यह एक्ट केवल 153 प्लानिंग क्षेत्रों में ही लागू था। वहां के आवासीय तथा व्यावसायिक प्रोजेक्ट में ही रेरा प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन आवश्यक था। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्राधिकरण ने राज्य के सभी प्रोजेक्ट को एक्ट के दायरे में लाते हुए पंजीयन संबंधी आवश्यकता को गैर प्लानिंग क्षेत्र के लिये भी जारी कर दिया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्लानिंग-एरिया के बाहर के क्षेत्रों में भी आवासीय तथा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों का निर्माण हो रहा था, परन्तु वहां के आवंटियों/ हितग्राहियों को वर्तमान में भू-सम्पदा अधिनियम के संरक्षण का लाभ इस आधार पर नहीं मिल पा रहा था कि वे प्लानिंग-एरिया के बाहर स्थित है।

श्री डिसा ने कहा कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को केवल इस आधार पर कि वो प्लानिग क्षेत्र में नही रहता है, या उनके द्वारा क्रय किये जाने वाली सम्पत्ति प्लानिंग क्षेत्र के बाहर स्थित है, आधिनियम के संरक्षण से वंछित रखना न्यायेचित प्रतीत नही होता है।

अत: प्राधिकरण ने यह विनिश्चय किया है कि भू-सम्पदा अधिनियम का विस्तार मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्र में किया जाकर, नॉन प्लानिंग क्षेत्र के प्रोजेक्ट को भी इसके दायरे में लाया जाए। प्रदेश के सभी क्षेत्रों की अपूर्ण तथा नयी परियोजनाओं को अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा तथा ऐसे क्षेत्रों के आवंटियों को भी अधिनियम का संरक्षण प्राप्त होगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश