Posted on 16 Jun, 2017 7:10 pm

भोपाल : शुक्रवार, जून 16, 2017, 18:55 IST
 

राज्य शासन द्वारा किसानों से 8 रूपये प्रति किलो की दर से उपार्जित की जा रही प्याज को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल परिवारों को रियायती दर 2 रूपये प्रति किलो पर दी जायेगी। रियायती दर पर प्याज विक्रय की योजना वर्तमान में 28 किलों में लागू की गई है। प्रति परिवार राशन दुकान से रियायत दर पर अधिकतम 50 किलो तक प्याज खरीद सकता है।

खाद्य आयुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने बताया कि भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, दतिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी, होशंगाबाद, बैतूल, दमोह, छतरपुर, पन्ना, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सिंगरोली, सीधी, सतना एवं बुरहानपुर जिलों में रियायती दर पर प्याज का विक्रय राशन दुकान से प्रति परिवारों को किया जा रहा है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश