राज्य शासन ने नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में किया संशोधन
Posted on 08 Sep, 2016 6:51 pm
भोपाल : गुरूवार, सितम्बर 8, 2016, 18:30 IST | |
राज्य शासन ने नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में संशोधन किया है। इसके अनुसार योजना से लाभ लेने वाले दम्पत्ति में से यदि पति नि:शक्त है तो अपने गृह जिले में, अगर पत्नी नि:शक्त है तो अपने गृह जिले में आवेदन कर सकते हैं। पति-पत्नी दोनों नि:शक्त हैं और वह एक ही जिले के निवासी हैं तो वह संयुक्त रूप से उसी जिले में, यदि पति-पत्नी दोनों नि:शक्त हैं एवं अलग-अलग जिले के निवासी हैं, तो दोनों संयुक्त रूप से किसी एक जिले में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिये संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन-कल्याण विभाग में विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। दम्पत्ति को एक ही जिले से इस योजना का लाभ मिल सकेगा। |
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश