Posted on 18 Nov, 2016 3:15 pm

भोपाल : शुक्रवार, नवम्बर 18, 2016, 14:48 IST

 

प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर रोगों से ग्रसित रोगी मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत चिन्हित 20 गंभीर बीमारियों में से जिन बीमारियों के उपचार एवं ऑपरेशन की सुविधायें जिला चिकित्सालयों में नहीं है, उन उपचार एवं ऑपरेशन के लिए मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के हितग्राहियों/रोगियों को राज्य शासन द्वारा संबंधित बीमारी के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में शासकीय चिकित्सकों/विशेषज्ञों द्वारा सीधे रेफर किया जा सकता है । इसके लिए संभागीय जिला मुख्यालयों स्थित जिलों को छोड़कर शेष अन्य जिलों को संभाग स्तरीय चिकित्सा महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने से राज्य शासन द्वारा छूट प्रदान कर दी गई है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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