Posted on 09 Jun, 2017 4:18 pm

भोपाल : शुक्रवार, जून 9, 2017, 16:09 IST
 

राज्य शासन ने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, रायपुर (छत्तीसगढ़) को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के नियम (ब) के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके परिवार के आश्रितों को कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी एण्ड न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, गेस्ट्रोइन्ट्रोलाफजी, गायनोकोलाजी, यूरोलॉजी एण्ड न्रफोलॉजी (Except Transplantation), मेडिसिन के उपचार के लिये मान्यता प्रदान की गई है। यह मान्यता राज्य शासन द्वारा राज्य के अन्दर मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की गई है। यह मान्यता नगर निगम रायपुर द्वारा जारी पंजीयन अवधि 31 मार्च, 2018 तक के लिये दी गयी है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश