Posted on 05 Nov, 2016 5:45 pm

भोपाल : शनिवार, नवम्बर 5, 2016, 17:32 IST
 

प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति ऐसी है कि समय-समय पर विशेष आयोजन होते रहते है जैसे मेलों, धार्मिक सम्मेलनों, मौसमी कारोबार आदि में परिवहन के लिए परिवहन आयुक्त ने वाहनों के अस्थाई लाईसेंस बनाने के नियम निर्धारित किए हैं। राज्य परिवहन प्राधिकरण की धारा 80 के तहत अब विभिन्न जिलों में 4 माह से अधिक लेकिन 1वर्ष से कम अवधि के लिए परिवहन अधिकारी अस्थाई लाईसेंस दे सकेंगे।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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