Posted on 22 Jun, 2016 6:55 pm

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत व्यवसायिक गतिविधि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत केवल उद्योग, सेवा गतिविधि के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगें। उद्योग एवं सेवा गतिविधि के लिए इच्छुक आवेदक एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। व्यवसायिक गतिविधि स्थापित करने के इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र सीधे जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी जमा कर सकते है, तो ऐसे आवेदन पत्र को बैंकों के माध्यम से संचालित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत विचार किये जाने के लिए संबंधित क्षेत्र के बैंक को प्रेषित कर दिया जावेगा। व्यावसायिक गतिविधि के ऐसे प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा सुविधाऐं जैसे मार्जिन मनी सहायता राशि/ब्याज अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि सेवा गतिविधि के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यात्री कार एवं टैक्सी कार वाहन के प्रकरण प्रतिबंधित कर दिये गये है। अन्य व्यावसायिक वाहन जैसे तीन पहिया आटो, मिनि बस, बस, माल वाहक वाहन आदि के प्रकरण मान्य हांगें।

साभार जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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