Posted on 19 Oct, 2016 8:22 pm

भोपाल : बुधवार, अक्टूबर 19, 2016, 17:27 IST
 

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की मंशा अनुसार प्रदेश के युवाओं को स्वयं का उद्योग प्रारंभ कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है । योजना म. प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अनुसूचित जनजाति (आदिवासी हेतु) वर्ग का होना चाहिए। आवेदक मप्र का मूल निवासी होना चाहिए। आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदक कम से कम दसवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का चूक कर्ता अशोधी नहीं होना चाहिए। आय का कोई बंधन नहीं है।

वित्तीय सहायता

परियोजना की लागत 10 लाख रुपए से एक करोड़ तक होगी। परियोजना अन्तर्गत मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपए तक रहेगी।

स्थायी जाति प्रमाण पत्र, तीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधारकार्ड, जन्म तिथि संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूची की छायाप्रति एवं राशनकार्ड, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस में से कोई एक। भूमि, भवन किराए पर हो तो किराया नामा। मशीनरी, उपकरण, साज सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन। वाहन संबंधी कर्मशियल ड्राइविंग लाइसेंस।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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