Posted on 10 Jul, 2018 4:11 pm

राज्य शासन ने महिला स्व-सहायता समूहों/ फेडरेशन को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना तथा मुख्यमत्री स्वरोजगार योजना से लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव श्री व्ही. एल. कान्ता राव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में इस बाबत् विस्तृत आदेश जारी कर दिये गये हैं।

अब प्रदेश के महिला स्व-सहायता समूह/ समूह फेडरेशन के सदस्यों को स्व-रोजगार इकाई और अन्य नवीन उद्यम स्थापित करने के लिये इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना का लाभ लेने के लिये समूह/ फेडरेशन में कम से कम दो महिला सदस्यों का न्यूनतम पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शेष सदस्यों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जायेगी। योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिये जरूरी होगा कि महिला स्व-सहायता समूह / फेडरेशन सक्रिय/ क्रियाशील हों।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समूहों को इन योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिलवाया जायेगा। सभी प्रकरणों के प्रयोजन, प्रोत्साहन प्रबंधन और अनुश्रवण आदि की कार्यवाही भी इन्हीं विभागों द्वारा की जायेगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश