Posted on 13 Jun, 2017 4:50 pm

भोपाल : मंगलवार, जून 13, 2017, 16:06 IST
 

अब प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों की 12वीं के बाद भी पढ़ाई की फीस सरकार भरेगी। 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना' का लाभ माध्यमिक मण्डल द्वारा करवायी जाने वाली 12वीं परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अथवा सी.बी.एस.ई./ आई.सी.एस.ई. की 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। विद्यार्थी के पालक की आय 6 लाख रुपये से कम होना चाहिए। विद्यार्थी का आधार नम्बर भी जरूरी है।

इंजीनियरिंग-जे.ई.ई. मेन्स परीक्षा में 50 हजार तक की रैंक वाले विद्यार्थियों द्वारा किसी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने पर उसे सहायता मिलेगी। शासकीय कॉलेज की पूरी फीस (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) दी जायेगी। प्रायवेट कॉलेज की फीस में डेढ़ लाख रुपये या वास्तविक शुल्क ( शुल्क समिति द्वारा निगमित, मेस शुल्क एवं कॉशन मनी छोड़कर) जो कम हो, शासन द्वारा दी जायेगी।

मेडिकल-राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से केन्द्र या राज्य के किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश के किसी प्रायवेट मेडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. के लिये प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस एवं प्रायवेट कॉलेज में देय शुल्क राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।

तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने बताया कि शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डाक्टर 2 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने को बाध्य होंगे। इन्हें 10 लाख रुपये का बांड भरना होगा। प्रायवेट कॉलेज के छात्रों के लिये यह अवधि 5 वर्ष तथा बांड की राशि 25 लाख रुपये होगी।

लॉ- क्लेट के माध्यम से देश के किसी भी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद के कोर्स की पूरी फीस शासन देगा।

राज्य शासन के सभी कॉलेज के बी.एस-सी., बी.ए., बी. काम., नर्सिंग, पॉलीटेक्निक तथा स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों की पूरी फीस सरकार भरेगी। शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों की पूरी फीस संस्था के खाते में दी जायेगी। प्रायवेट संस्थाओं में विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में दिया जायेगा।

योजना का क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा। योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से आरंभ की जायेगी। पोर्टल www.scholarshipportal.mp.nic.in के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश