Posted on 29 Sep, 2016 6:49 pm

भोपाल : गुरूवार, सितम्बर 29, 2016, 17:49 IST

 

       बच्चों के दिल के इलाज के लिये प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना लागू है। इस योजना के तहत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं जो गरीबी रेखा के नहीं है तथा अपने बच्चों का इलाज करा पाने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे परिवार के शून्य से 15 वर्ष के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का उपचार व ऑपरेशन के लिये अधिकतम एक लाख रूपये तक की राशि शासकीय तथा शासन से मान्यता प्राप्त अशासकीय अस्पतालों को प्रदाय की जाती है। इस योजना के सभी प्रकरण जिला स्तर पर स्वीकृत किये जाते हैं।

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अन्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के लिये रोगी को जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र भरकर देना होता है। आवेदन के संलग्न प्रपत्र में सक्षम अधिकारी का बीपीएल, एपीएल का प्रमाणीकरण, सिविल सर्जन का प्रमाण-पत्र, जिसमें बीमार का नाम, उपचार पैकेज व चिकित्सालय के नाम का उल्लेख होता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से उपचार राशि की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर राशि स्वीकृत की जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपचार हेतु स्वीकृति आदेश जारी कर उपचार राशि ई-बैंकिंग के द्वारा सम्बन्धित चिकित्सा संस्था को भेजी जाती है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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