Posted on 19 Dec, 2016 6:42 pm

भोपाल : सोमवार, दिसम्बर 19, 2016, 17:57 IST
 

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना के नियमों में संशोधन करते हुए आयकर-दाताओं को अब देश के बाहर तीर्थ-दर्शन का लाभ नहीं दिये जाने का निर्णय लिया है। नियमानुसार चिन्हित तीर्थ-स्थल की यात्रा का लाभ अब केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा, जो आयकर का भुगतान नहीं करता हो। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर, श्रीलंका के सीता मंदिर, अशोक वाटिका, कम्बोडिया का अंकोरवाट मंदिर, पाकिस्तान का हिंगलाज मंदिर, ननकाना साहेब तथा लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन तीर्थ-स्थल शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में कैलाश मानसरोवर तीर्थ-यात्रा के लिये नियमानुसार प्रदेश के सभी मूल निवासी नागरिकों को यात्रा के लिये आर्थिक मदद उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2011 में श्रीलंका के सीता मंदिर, अशोक वाटिका और कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर की यात्रा के नियम बनाये गये थे, जिसमें पचास प्रतिशत खर्च अधिकतम तीस हजार तक अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया था। मध्यप्रदेश के मूल निवासी जीवन-काल में एक बार इस यात्रा का लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार वर्ष 2007 के पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब की तीर्थ-यात्रा का प्रावधान किया गया था।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश