Posted on 27 Jul, 2016 6:57 pm

मध्यम वर्ग के पक्षकारों को कम फीस में अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिये उच्च न्यायालय द्वारा योजना लागू की गयी है। यह योजना मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश के मार्गदर्शन में मध्यम आय वर्ग के लिये विधिक सहायता योजना प्रारंभ हुई है।

इस योजना के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग के नागरिकों जिनकी मासिक आय 75 हजार रूपये या नौ लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, को विधिक सहायता प्रदान किया जाना है। योजना के अंतर्गत आवेदकों के प्रकरण उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये अभिभाषक उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिये मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड कमेटी के द्वारा हाई कोर्ट के वकीलों का पैनल तैयार किया गया है। इन वकीलों की फीस नियत की गयी है।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो लाभ उठाना चाहता है उसे कमेटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर 500 रूपये शुल्क जमा करना होगा। कमेटी पैनल के वकीलों को पक्षकारों के प्रकरणों में पैरवी करने के लिये नियुक्त करेगी। नियुक्त पैनल अभिभाषक प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश