Posted on 05 Nov, 2016 5:44 pm

भोपाल : शनिवार, नवम्बर 5, 2016, 17:36 IST
 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शहडोल लोक सभा उप निर्वाचन व नेपानगर विधानसभा क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दिवस 19 नवंबर को किसी भी स्थापना में नियोजित व्यक्ति को मतदान करने हेतु संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश श्रम आयुक्त को दिए गए है।

श्रमायुक्त ने कहा है कि उक्त प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। शहडोल संसदीय क्षेत्र व नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से नियोजकों अधिभोगी गणों, प्रबंधकों को निर्देश दिए गए है कि वे उक्त प्रावधान का परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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