Posted on 01 Mar, 2019 6:06 pm

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के समय मतदाताओं को अपनी पहचान कराने के संबंध में ईपिक कार्ड (EPIC) अथवा 11 अन्य प्रकार के दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा दी गयी है। आयोग द्वारा पूर्व में मतदाताओं को अपनी पहचान हेतु मतदान के दिन से पाँच दिन पूर्व प्रदान की जाने वाली फोटो मतदाता पर्ची के माध्यम से भी मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी, परन्तु फोटो मतदाता पर्ची में कोई सुरक्षा/सुविधा न होने से दुरूपयोग रोकने एवं मतदान में पारदर्शिता लाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची के साथ ईपिक कार्ड (EPIC Card) अथवा आयोग द्वारा निर्धारित 11 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को साथ लाना अनिवार्य होगा। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं को अपना पासपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।

मतदाता फोटो पर्ची के साथ मतदाता ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज का मतदान के लिये उपयोग कर सकेंगे। इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्रीय कार्यालय/राज्य शासन/भारत सरकार का उपक्रम/सार्वजनिक कम्पनी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन कार्यालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा रोजगार कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं सांसद/विधायक/राज्यसभा सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड सम्मिलित हैं।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​