मंत्रि-परिषद समिति द्वारा हाउसिंग बोर्ड की 8 नई अटल आश्रय योजनाएँ स्वीकृत
Posted on 30 Jan, 2017 9:42 pm
भोपाल : सोमवार, जनवरी 30, 2017, 18:34 IST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रदेश में कमजोर वर्गों एवं निम्न आय वर्गों को किफायती मूल्यों पर घर उपलब्ध कराने के लिये आज मंत्रि-परिषद समिति ने म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की 8 नई अटल आश्रय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। इन 8 नई योजनाओं के अंतर्गत मण्डल द्वारा 739 ई.डब्ल्यू.एस. और 1324 एल.आई.जी श्रेणी के स्वतंत्र/फ्लैट के बतौर घरों का निर्माण करवाया जाएगा। वर्तमान में मण्डल द्वारा प्रदेश में 47 अटल आश्रय योजनाओं में घरों के निर्माण कार्य पूर्ण करवाये जा रहे हैं। आज आयोजित मंत्रि-परिषद समिति की बैठक में मण्डल के अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे विशेष रूप से शामिल हुए। श्री मोघे की पहल पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह तथा वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री जयंत मलैया ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अटल आश्रय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत योजनाओं की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है:-
मंत्रि-परिषद समिति ने इन योजनाओं में नगर तथा स्थान के आधार पर ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के मूल्य रुपये 5 लाख से 8 लाख के मध्य एवं एल.आई.जी. आवासों के मूल्य रुपये 11 लाख से 14 लाख के मध्य निर्धारित किये हैं। ये सभी आवासीय परिसर कांक्रीट सड़क, पानी, ड्रेनेज, सीवेज सिस्टम, विद्युत व्यवस्था, पार्क, कन्वीनिएंट शॉपिंग आदि मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे। समस्त आवास मंत्रिपरिषद समिति द्वारा निर्धारित दर पर ही उपभोक्ताओं को विक्रित किये जाएंगे। अटल आश्रय योजनाओं में बैंक ऋण लेने वाले हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत क्रेडिट से जुड़ी 6.5 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। ई.डब्ल्यू.एस. आवास की पात्रता 3 लाख रूपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय पर एवं एल.आई.जी. आवासों की पात्रता 6 रूपये लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय पर उपलब्ध होगी। आय के प्रमाण के लिये स्व-प्रमाणीकृत आवेदन ही मान्य होंगे। |
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साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश