Posted on 22 May, 2021 11:34 am

भोपाल जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए और आम नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन-सामान्य के स्वास्थ्य हित में एक जून, 2021 को प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त आदेश जारी किया। पूर्व में जारी आदेश मे भोपाल नगर निगम क्षेत्र और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में 24 मई प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया था। इसकी अवधि एक जून 2021 को प्रात: 6 बजे तक बढ़ाई गई है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश