Posted on 18 Nov, 2016 3:17 pm

भोपाल : शुक्रवार, नवम्बर 18, 2016, 14:55 IST
 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की कपिल धारा उपयोजना के तहत अब एक एकड़ से ढाई एकड़ तक के भू-धारकों को कुंआ के साथ खेत तालाब का भी लाभ दिया जाएगा। इसमें पहली प्राथमिकता विधवा एवं परित्यक्ता महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को दी जाएगी। तत्पश्चात अन्य भू-धारकों को इस उपयोजना का लाभ दिया जाएगा। किंतु जिन भू-धारकों के पास सिंचाई का साधन है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

 

कुंआ के साथ खेत-तालाब की लागत 2 लाख 30 हजार रू. निर्धारित की गई है। इसमें 01 लाख 15 हजार मजदूरी के लिये तथा 1 लाख 15 हजार रू. सामग्री पर खर्च किये जा सकेंगे। उक्त कार्य पर हितग्राही स्वयं मेट का कार्य कर सकेगा। मजदूरी भुगतान के ई-मस्टर रोल जारी होंगे तथा हितग्राही को 4 किश्तों में सामग्री की राशि कार्य की प्रगति के आधार पर प्रदाय की जायेगी। जिसमें निर्धारित नवीन कार्य के मापदण्डों के अनुसार प्रथम चरण का कार्य होने पर 10हजार, द्वितीय चरण का कार्य होने पर 20 हजार, तृतीय चरण में 45 हजार तथा चतुर्थ चरण में 40 हजार राशि प्रदाय की जायेगी। ग्राम रोजगार सहायक निर्माण के विभिन्न चरणों का निरीक्षण कर उनके जियो टेग फोटो लेकर हितग्राही को एफटीओ जारी कराने के लिए मांग पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रस्तुत करेगा ।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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