Posted on 24 Apr, 2018 1:28 pm

 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री महादेव कावरे ने पुलिस अधीक्षक, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, जिले के चारों एस.डी.एम., मुख्य नगर पालिका अधिकारी बेमेतरा, नगर पंचायत साजा, देवकर, थानखम्हरिया, परपोड़ी, बेरला, मारो, नवागढ़ को एक पत्र जारी कर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। जारी पत्र में कहा गया है कि प्रायः देखने में आया है कि शासकीय भवनों में बिना अनुमति के विज्ञापन, नारे आदि लिखे गए है जो सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के विरूद्ध है। अतएव प्रारंभिक स्तर पर ऐसे समस्त विज्ञापनों को हटाया जाये। दोबारा विज्ञापन शासकीय भवनों पर लिखे जाते है तो उस पर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़

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