Posted on 10 Dec, 2016 8:12 pm

भोपाल : शनिवार, दिसम्बर 10, 2016, 19:22 IST
 

राज्य शासन ने बालिका समृद्धि योजना की लाभार्थी बालिकाओं को उनकी जमा राशि पर ब्याज सहित भुगतान के निर्देश दिये हैं। वर्ष 1997 से आरंभ इस योजना का क्रियान्वयन यद्यपि 2006-07 में बंद कर दिया गया तथापि योजना के प्रावधान अनुसार जो लाभार्थी बालिकाएँ वर्तमान में 18 वर्ष की हो चुकी है, उन्हें योजना में जन्म के समय से जमा 500 रूपये का ब्याज सहित भुगतान करने की स्वीकृति विभाग द्वारा जारी की गई है। आयुक्त महिला सशक्तिकरण ने शीघ्र भुगतान के निर्देश जारी किये हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 में आरंभ इस योजना में गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों में 15 अगस्त 1997 या उसके बाद जन्मी प्रत्येक घर की दो बालिका को जन्म के बाद 500 रूपये की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान था। योजना में बालिका का खाता खोले जाने और शाला जाना आरंभ करने पर छात्रवृत्ति का प्रावधान था। योजना का क्रियान्वयन 2006-07 में बंद करने के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये इसलिए छात्रवृत्ति का प्रावधान लागू नहीं किया जा सका।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश