Posted on 31 May, 2016 7:31 pm

राज्य शासन ने समेकित बाल संरक्षण योजना एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं निगरानी के लिये प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। प्रमुख सचिव गृह, स्कूल शिक्षा, श्रम, नगरीय प्रशासन एवं विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विधि एवं विधायी कार्य और सामाजिक न्याय विभाग सदस्य होंगे। इन्हीं के साथ मण्डल रेल प्रबंधक भोपाल, सचिव मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महापौर नगर निगम भोपाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सीहोर और श्री विभांशु जोशी भी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

आयुक्त संचालनालय महिला सशक्तिकरण समिति के सदस्य सचिव होंगे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश 

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