Posted on 04 Sep, 2020 6:49 pm

जिले में जिन बार लायसेंसियों द्वारा नियमानुसार देय वार्षिक लायसेंस फीस, प्रतिभूति राशि और सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर नवीनीकरण का प्रस्ताव जमा करा दिया गया है, उनको 18 सितम्बर, 2020 तक बार संचालन की अनुमति जारी करने के निर्देश आबकारी आयुक्त श्री राजीव चन्द्र दुबे ने कलेक्टर्स को दिये हैं। यदि इस अवधि के दौरान उक्त लायसेंसियों के बार लायसेंस आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा पुन: स्वीकृत कर दिये जाते हैं, तो उन्हें वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिये लायसेंस जारी किया जाये।

श्री दुबे ने कहा है कि जिन बार लायसेंसों की पुन: स्वीकृति की अनुमति आबकारी आयुक्त कार्यालय से दिनांक 18 सितम्बर, 2020 तक प्राप्त नहीं होती है, तो उनका संचालन 19 सितम्बर, 2020 से अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाये।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश