Posted on 15 Apr, 2018 12:09 pm

 

कलेक्टर श्री जे.पी.पाठक ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार राज्य शासन द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, विवाह सहायता योजना एवं प्रसूति सहायता योजना लागू की गई है। कलेक्टर ने कहा कि श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिये श्रम विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है।

        कलेक्टर श्री जे.पी.पाठक ने बताया कि छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत समस्त प्रवर्गांे के पंजीकृत अंसगठित कर्मकारों (ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार, हमाल एवं सफाई कर्मकारों को छोड़कर ) असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रथम दो पुत्र, पुत्रियों को कक्षा पहली से पांचवी तक के छात्र को 500 रूपए एवं छात्रा को 750 रूपए, कक्षा छठवीं से आठवीं तक के छात्र को 750 रूपए एवं छात्रा को 1000 रूपए, कक्षा नवमीं से बारहवीं तक छात्र को 1000 रूपए एवं छात्रा को 1500 रूपए, स्नातक डिप्लोमा (बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम) के छात्र को 1500 रूपए एवं छात्रा को 2000 रूपए, स्नातकोत्तर (एम.ए.,एम.एस.सी.,एम.कॉम) के छात्र को 2500 रूपए एवं छात्रा को 3000 रूपए, स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अध्यनरत होने पर छात्र को 3000 रूपए एवं छात्रा को 4000 रूपए, स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी.एच.डी.,एम.फिल. या शोध कार्य करने पर छात्र को 4000 रूपए एवं छात्रा को 5000 रूपए छात्रवृत्ति राशि एकमुश्त दी जाएगी। असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना के तहत 15000 रूपए प्रति विवाह सहायता देय होगी। योजना में पंजीकृत महिला कर्मकार को स्वयं के विवाह अथवा हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, पंजीकृत महिला कर्मकार के एक बार पुनर्विवाह एवं प्रथम दो पुत्रियों को लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के तहत पंजीकृत महिला कर्मकार को एकमुश्त दस हजार रूपए प्रति प्रसव सहायता देय का प्रावधान है। प्रसूति सहायता योजना का लाभ अधिकतम दो बार के प्रसव के लिए लागू है। प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र, पुत्री एक से अधिक उत्तराधिकारी होने पर बराबर भाग में तथा उत्तरजीवी न होने पर वैध उत्तराधिकारी को प्राप्त होगा। श्रम विभाग अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा कचरा बिनने वालों के लिए सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, रिक्शा चालकों के लिए ई-रिक्शा सहायता योजना लागू की गई है। जिसके लिए श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना आवश्यक है। हितग्राही को किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार आॅनलाईन आवेदन करना होगा। इन योजनाओं के संबंध में अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग संयुक्त जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़

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