Posted on 19 Oct, 2016 8:18 pm

भोपाल : बुधवार, अक्टूबर 19, 2016, 17:32 IST
 

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के बकायादार ऋणी सदस्यों के लिये एकमुश्त समझौता योजना के तहत समय सीमा में वृद्धि की गयी है । प्रदेश के किसानों के हित में शासन द्वारा प्रदेश के सभी जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के बकायादार ऋणी सदस्यों के लिये महत्वपूर्ण एकमुश्त समझौता योजना की अवधि 30 जून 2016 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2017 कर दी गयी है । योजनान्तर्गत ऋणी कृषक सदस्य मात्र मूलधन की बकाया राशि 28 फरवरी 2017 के पूर्व जमा कर ब्याज एवं अन्य खर्चों की छूट का लाभ उठाकर अपनी बंधक भूमि मुक्त करा सकते हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु उपायुक्त सहकारिता, संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता व संबंधित बैंक की नजदीकी शाखा व जिला बैंक से सम्पर्क किया जा सकता है ।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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