Posted on 16 Nov, 2016 8:33 pm

भोपाल : बुधवार, नवम्बर 16, 2016, 20:01 IST
 

नजूल, भू-भाटक, डायवर्सन आदि राजस्व शुल्क का भुगतान बैंक में डी-मॉनीटाइज 500 और 1000 के नोट की राशि से 24 नवंबर तक किया जा सकता है।

यह सुविधा राजस्व शुल्क वसूली के लिए दी गई है। नजूल, भू-भाटक, डायवर्सन आदि के भुगतान के लिए तहसील कार्यालय की डब्ल्यूबीएम शाखा से माँग पत्र प्राप्त कर अथवा पूर्व में दिये गये माँग पत्र की राशि चालान द्वारा अपने आईडी प्रूफ के साथ बैंक में जमा करें। बैंक ऐसे प्रकरणों में 500 और 1000 रूपये के नगद नोट स्वीकार करेंगे। एडीएम श्री रत्नाकर झा ने बताया कि बंद किये गये 500 और 1000 के नोट सरकार की बकाया राजस्व वसूली में 24 नवंबर तक बैंकों द्वारा स्वीकार किये जाने के निर्देशों के तहत लोगों से आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बैंकर्स से चर्चा की जा चुकी है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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